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सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दलीलें

अगस्त 13, 2020 | by

Bihar government and Riya Chakraborty filed arguments in Supreme Court in Sushant Singh Rajput case

सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलीले दाखिल की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलें दाखिल करने लिए कहा था।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के दिन बिहार सरकार और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा था।

सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार की दलीलें

बिहार सरकार ने अपनी लिखित दलील में शीर्ष अदालत को कहा है कि केस में केवल उसी ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की याचिका कोई मायने नहीं रखती उसे ख़ारिज किया जाए। बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ मामले में मुंबई पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। उसने राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं की। उसने बिहार पुलिस के साथ भी सहयोग नहीं किया।

सरकार ने अपनी दलील में कहा ,” बिहार सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कर कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है जबकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करके कानून के विपरीत काम किया है। मुंबई पुलिस CrPC की धारा 174 के तहत सुशांत सिंह मौत मामले में जांच कर रही थी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलते ही उनकी जांच पूरी हो गई। अगर मुंबई पुलिस को आगे जांच करनी थी तो आगे FIR करनी चाहिए थी।

वकील केशव मोहन ने बिहार सरकार की दलील में कहा कि जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पटना में रहता है इसलिए एफआईआर दर्ज करने का क्षेत्राधिकार पटना पुलिस का है।

आईपीएस बिनय तिवारी

आईपीएस बिनय तिवारी का जिक्र करते हुए बिहार सरकार न्र मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने बिहार पुलिस टीम के साथ जांच में सहयोग नहीं किया। एसपी बिनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन कर दिया और कोर्ट के दखल देने के तीन दिन बाद छोड़ा।

लिखित दलील में कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने तो खुद मामले की सीबीआई जांच करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह से अपील की थी। इसलिए रिया उनकी याचिका सुनवाई के काबिल नहीं है।

रिया चक्रवती की दलील

रिया चक्रवर्ती ने भी अपनी लिखित दलील में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि  बिहार सरकार की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर गैरकानूनी है। बिना किसी अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने FIR को CBI को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रिया ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने जो आरोप उनपर लगाए हाँ ,वे बेबुनियाद हैं। रिया ने ये भी कहा कि अगर सर्वोच्च अदालत मामले को सीबीआई को सौंपती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

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