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बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की दी जमानत, कहा-गैरकानूनी है गिरफ्तारी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी के मामले में हुई थी। अदालत ने सीबीआई के गिरफ्तारी को गैर-क़ानूनी करार दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी के मामले में हुई थी। अदालत ने सीबीआई के गिरफ्तारी को गैर-क़ानूनी करार दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत दी है। उच्च अदालत ने पूर्व सीईओ की गिरफ्तारी पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दंपति की रिहाई का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने चंदा को राहत देते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी क़ानून के अनुसार  नहीं हुई थी। मामला वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी का है।

कोर्ट ने कोचर दंपति को गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं, सीबीआई ने इस रिहाई का विरोध किया है।

इससे पहले शुक्रवार के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के जस्टिस पृथ्वी राज चव्हाण और जस्टिस रेवती मोहिते ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने लोन धोखाधड़ी मामले में दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था। CBI का आरोप था कि कोचर दंपति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और मामले में टालमटोल कर रहे हैं। जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसी मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धुत को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

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