Arvind Kejriwal cbi : अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा

Arvind Kejriwal CBI : आज बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की बेल पर सुनवाई शुरू होने से पहले सीबीआई सुबह 10 बजे दिल्ली सीएम को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी।

Arvind Kejriwal CBI: आज हो सकती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी

Arvind Kejriwal CBI: तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें बुधवार के दिन दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। ट्रायल कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आज ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है , जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी।

बता दे, केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद ईडी ने इसका विरोध जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्टे लगा दिया था, जिसका फैसला मंगवार को सुनवाया गया। हाई कोर्ट ने बेल पर स्टे बरकरार रखा। केजरीवाल की इसी याचिका पर आज बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।

सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से की पूछताछ

दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सोमवार के दिन सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने उनका ब्यान दर्ज करने के बाद प्रोडक्शन वारंट मांगा और स्पेशल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जिसे अदालत  ने जारी कर दिया।

आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल को सुबह 10 बजे ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी।

तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल

चूंकि प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ़्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस लिए उनकी औपचारिक गिरफ्तारी कोर्ट के समक्ष हो सकती है। ऐसे में अगर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो उनका तिहाड़ जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को पलट दे।

निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई

20 जून को दिल्लील की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। ट्रायल कोर्ट की जस्टिस न्याय बिंदु ने केजरीवाल को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके अगले दिन ईडी ने हाई कोर्ट में केजरीवाल को बेल को चुनौती दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को एकतरफा, विकृत और गलत बताते हुए उच्च अदालत में बेल पर स्टे लगाने की मांग की थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी।

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