Fodder Scam: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया है।
लालू प्रसाद पर 139.35 करोड़ रूपये के गबन का आरोप लगा है। प्रसाद को चारा घोटाला के चार मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चूका है। यह पांचवां और अंतिम मामला है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है।
बिहार के 950 रूपये के बहुचर्चीत चारा घोटाले से जुड़े पांचवे मामले में राज्य के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। झारखंड की रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार 139.35 करोड़ रूपये के गबन के केस में उन्हें दोषी ठहराया है।
सीबीआई कोर्ट ने इस केस में अन्य 24 लोगों को बरी कर दिया है। जबकि लालू प्रसाद के करीबी नेता ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा सहित 35 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुना दी है। अदालत ने लालू प्रसाद की सजा का एलान नहीं किया है। प्रसाद को बचे हुए अन्य दोषियों के साथ 21 फरवरी 2022 को सजा सुनाई जाएगी। बता दें, इन दिनों लालू प्रसाद बेल पर हैं ,अगर उन्हें तीन वर्ष से अधिक की सजा हुई तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।
गौरतलब है, चारा घोटाला मामले में 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनमें से 55 की मौत हो चुकी है। यादव सहित सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जसीट दायर की थी।
झारखंड चारा घोटाला के 5 मामलों में लालू यादव को लालू यादव को आरोपी बनाया गया था। पहले चार मामलों में लालू यादव को दोषी ठहराया जा चूका है। अब पांचवें मामले में भी उनको दोषी करार दिया है।
बता दें , चाईबासा कोषागार के दो अलग-अलग मामलों लालू यादव को सात-सात साल की सजा हो चुकी है। जबकि दुमका कोषागार से अवैध धन निकासी मामले में पांच साल और देवघर कोषागार से धन निकासी मामले में चार-चार वर्ष की सजा हो चुकी है। इन चारों मामलों में दोषी लालू प्रसाद यादव सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं।
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