केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, जानें क्या बंद और खुला रहेगा

केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जानें Unlock 2 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों ,केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित विभागों से सुझाव लेने के बाद अनलॉक 2 के आदेश जारी किए।

सरकार की नई गाइड लाइंस के अनुसार ,सभी धार्मिक स्थलों ,सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। घरेलू हवाई उड़ानों और रेल सेवाओं पर पहले की तरह सीमित अनुमति दी गई है।

Unlock 2 में अंतराष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर प्रतिबंद जारी रहेगा। मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सिनेमा घरों ,जिम पार्क जैसे मनोरंजन के स्थानों पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ स्कूल ,कॉलेज और कोचिंग सेंटर 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। ये भी पढ़ें :भारत सरकार ने टिक टोक सहित 59 चाइनीज ऐप्स पर लगाया बैन

आपको बता दें ,भारत में कोरोना वायरस corona virus के कुल मामले 5 लाख से अधिक हो गए हैं। वहीँ COVID-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 16 हजार से अधिक हो चूका है। ये भी पढ़ें : जानें लॉकडाउन पार्ट 2 में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

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