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COVID 19 महामारी के बीच सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुल गए,जानिए नियम

केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार के दिन फिर से खुल गए हैं। गृह मंत्रालय ने अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा। जानिए जरूरी बातें। 

केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार के दिन फिर से खुल गए हैं। गृह मंत्रालय ने अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा। जानिए जरूरी बातें।

कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग पिछले सात महीने से बंद सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार 15 अक्टूबर को दोबारा खुल गए हैं।

केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स और थिएटर को खोलने मंजूरी दे दी है। जिसका अंतिम फैसला लेने के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।

आज से कर्नाटक,दिल्ली,हरियाणा ,उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़,तमिलनाडु,केरल,तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकारों ने फ़िलहाल सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स और थिएटर को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीँ उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

सिनेमा हॉल खुलने पर दर्शकों और मालिकों को कई बातों का ध्यान रखना होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, हॉल में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठाया जाएगा। केवल 50 फीसदी सीट की बुकिंग होगी। मूवी देखते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। AC तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखना होगा।

दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टाफ को पीपीई किट दिया जाएगा। दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें ढूंढने में आसानी हो।

इसी बीच दर्शकों की मांग थी कि दिल बेचारा, सड़क 2, शकुंतलादेवी ,खुदा हाफिज ,गुंजन सक्सेना और गुलाबो सीताबो फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। लेकिन मल्टीप्लेक्स के बड़े मालिकों ने इन फिल्मों को सिनेमा घरों में नहीं दिखाने का निर्णय लिया है।

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