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सीजेआई यौन उत्पीड़न मामला ,सीबीआई,आईबी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच के लिए बुलाया गया

जस्टिस अरुण मिश्रा ,आर एफ नरीमन और दीपक गुप्ता की पीठ ने सीबीआई निदेशक ,दिल्ली पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को मुख्य न्यायाधीशों के बैठक के लिए साढ़े बारह बजे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए बुलाया।

जस्टिस अरुण मिश्रा ,आर एफ नरीमन और दीपक गुप्ता की पीठ ने सीबीआई निदेशक ,दिल्ली पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को मुख्य न्यायाधीशों के बैठक के लिए साढ़े बारह बजे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए बुलाया।

अधिवक्ता उत्सव बैंस जिन्होंने दावा किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों और फ़िक्सर ने एक साजिश रची थी ने कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में सामग्री सौंप दी है। उन्होंने ने कहा कि सबूतों में एक सीसीटीवी का फुटेज है जो कई बातों को प्रकट करेगा।

वो मुझे पैसे से नही पकड़ सकते इसलिए ये आरोप लगाया ,मुझे न्यायाधीश की सीट से बताना पड़ रहा है कि न्यायपालिका खतरे में है:चीफ जस्टिस रंजन गोगोई

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उत्सव बैंस द्वारा फेसबुक पोस्ट लगाए गए आरोपों से उनके हलफनामे में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था। उनके फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि यह असंतुष्ट न्यायाधीशों की पैरवी द्वारा एक साजिश थी। यह आरोप शपथपत्र में लगाया गया था।

बैंस ने आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सीजेआई पर लगाए गए सस्ते आरोपों से घृणा हुई है। पीठ ने बैंस द्वारा सौंपी गई सामग्री का अवलोकन किया और पाया की मामला गंभीर है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बनी कमेटी

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा,”सीजेआई गोगोई सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी चीफ जस्टिस ने कुछ तत्वों के खिलाफ करवाई करने का साहस नहीं दिखाया। वह किसी से डरे बिना काम कर रहे हैं।”उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ मजबूती से खड़े हैं।

पीठ ने कहा कि इस मामले ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में गंभीर मुद्दों को उठाया है। इसीलिए साढ़े बारह बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ,सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मीटिंग बुलाई गई है।

सीजेआई पर आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति बोबडे के पैनल ने 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया है। इस पैनल में जस्टिस रमना और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल हैं। शुक्रवार को पहली सुनवाई होगी और शीर्ष अदालत के महासचिव को भी सभी दस्तावेजों और सामग्रियों के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है।

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