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राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना, RSS से जुड़ा है मामला

जनवरी 20, 2024 | by

Court imposed a fine of Rs 500 on Rahul Gandhi, the matter is related to RSS

महाराष्ट्र की ठाणे कोर्ट ने कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के संदर्भ में संघ से नाम जोड़ने पर एक RSS कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने दीवानी मानहानि मामले में लिखित ब्यान दाखिल करने में देरी के लिए शुक्रवार के दिन राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है।

राहुल गांधी की तरफ से लिखित ब्यान दाखिल करने में 881 दिनों की देरी हुई थी। उनके वकील ने देरी के लिए माफ़ी का अनुरोध करते हुए आवेदन दाखिल किया था।

कांग्रेस सांसद के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं और सांसद होने के नाते यात्राएं करते रहते हैं। जिसकी वजह इ लिखित ब्यान दाखिल करने में देरी हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता नारायण अय्यर ने पीटीआई को बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अदालत ने माफ़ी के अनुरोध को मान लिया है। अदालत ने लिखित ब्यान को स्वीकार करते हुए श्री गांधी पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने दायर किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2024 को होगी। राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में मानहानि का दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होती है।

वहीं, दूसरी तरफ राहुल गांधी लोक सभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई थी। यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को क़ानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग बताते हुए खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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