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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान-ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित करने वाले को “हम लटका देंगे “

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान-ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित करने वाले को "हम लटका देंगे "

दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को बयान दिया है कि केंद्र ,राज्य या स्थानीय प्रसाशन में से अगर कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के सप्लाई बाधित करते हुए पाया गया तो हम उसे लटका देंगे। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा ।

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली  की पीठ की और से यह टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका की सुनवाई के दौरान आयी । दरअसल हॉस्पिटल ने गंभीर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजेन की कमी के दौरान अदालत का दरवाजा खटखटाया ।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के तरफ सख्त रवैया अपनाते हुए पूछा कि वह अदालत को बताये के ऑक्सीजन की  सप्लाई में कौन बाधा डाल रहा है ? “हम उस व्यक्ति को लटका देंगे ।” अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किए कि दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली के लिए अलॉटेड 480 मीट्रिक टन प्रति दिन के हिसाब से ऑक्सीजन कब मिलेगी ?

कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने अदालत को 21 अप्रैल तक का आश्वासन दिया था कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन उपलब्ध होगी । हमे बताएं कि यह कब तक होगी । इस प्रकार अदालत ने दिल्ली सरकार से भी कड़े सवाल किए।

कोवीड के बढ़ते मामलो की वजह से देश के राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नजर आयी ।ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की हो मोत हो गई । एक स्यास्थ्कर्मी ने बताया कि ऑक्सीजेन खत्म होने की वजह से ऑक्सीजेन का दबाव घटाया गया । जिसके चलते मरीजों की मोत हो गई।

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