Site icon www.4Pillar.news

दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

मुंबई के दो दोस्त शाहनवाज हुसैन और अब्बास रिज़वी अब तक COVID-19 मरीजों को 300 ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त बांट चुके हैं। इस मुहीम में पैसों की कमी के चलते शाहनवाज हुसैन ने अपनी SUV कार तक को बेच डाला।

दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा सफूरा जरगर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

सफूरा जरगर को फरवरी में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। अब सफूरा जमानत की मांग कर रही है। JMU एमफिल की छात्रा सफूरा जरगर चार महीने से अधिक की गर्भवती है।

जस्टिस राजीव शकधर की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

सफूरा जरगर ने ट्रायल कोर्ट से अपनी जामनत याचिका ख़ारिज होने के 4 जून के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने सफूरा को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

लाइव लॉ के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने सफूरा जरगर की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा था ,” जब आप अंगारे के साथ खेलना चुनते हैं ,तो आप हवा को दोष नहीं दे सकते कि चिंगारी थोड़ी दूर तक पहुंच जाए और आग फ़ैल जाए। ”

ट्रायल कोर्ट ने कहा था ,” भले ही सफूरा जरगर ने हिंसा का कोई काम नहीं किया था ,वह गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (UAPA ) के प्रावधानों के तहत अपने दायित्व से नहीं बच सकती। “

Exit mobile version