Education Ministry issues guidelines for coaching institutes: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोचिंग सेंटरों में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। सरकार ने ये कदम कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने और बढ़ते हुए आत्महत्या के मामलों पर रोक लगाने के लिए उठाया है।
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के कोचिंग सेंटर में एडमिशन पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने ये कदम देश में छात्रों के आत्महत्या के मामलों रोकने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय का मानना है कि छात्र तनाव के कारण आत्महत्या कर रहे है। नए आदेश के बाद अब इंटर पास करने के बाद ही छात्र कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। छात्र की उम्र 16 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय के नए दिशानिर्देश
- अब छात्रों का नामांकन 16 वर्ष की उम्र के बाद ही हो सकता है।
- कोचिंग सेंटरों को अपनी वेबसाइट बनानी होगी। जिस पर सभी ट्यूटर की शैक्षणिक योग्यता बतानी होगी।
- कोचिंग सेंटरों को फीस का विवरण देना होगा।
- कोचिंग संस्थान छात्रों को गुमराह करने के वादे नहीं कर सकते।
- कॉउंसलिंग सिस्टम नहीं होने पर किसी भी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण नहीं होगा।
- कोचिंग सेंटरों उचित फीस निर्धारित करनी होगी और फीस की रशीद देना अनिवार्य होगा।
- अगर कोई छात्र पुरे साल की फीस का भुगतान कर देता है और बीच में ही कोचिंग छोड़ देता है तो उसे बकाया फीस रिफंड की जाएगी।
अगर कोई भी कोचिंग सेंटर शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस संस्थान के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।