Gujarat ATS ने AQIS से जुडी समा परवीन को किया अरेस्ट

Sama Parveen को Gujarat ATS ने AQIS से जुड़े होने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। समा परवीन की गिरफ्तारी से पहले गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था।

गुजरात के एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड ने बेंगलुरु के मन्नोरायनपाल्या से 30 वर्षीय समा परवीन को गिरफ्तार किया है। समा पर अलकायदा-इन-इंडिया सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े होने का आरोप है। समा परवीन पर आरोप है कि वह इंस्टाग्राम के माध्यम से अलकायदा की विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी। उसके पास से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।

Sama Parveen गिरफ्तार

Sama Parveen की गिरफ्तारी से पहले गुजरात एटीएस ने 23 जुलाई को अलकायदा से जुड़े चार अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इन चार व्यक्तियों- मोहम्मद कैफ (दिल्ली), मोहम्मद फरदीन (अहमदाबाद), जीशान अली (नोएडा) और सैफुल्लाह कुरैशी (मोदासा, गुजरात) पर अलकायदा की विचारधारा फैलाने का आरोप है। जांच के दौरान इनके और समा परवीन के बीच संबंध सामने आए।

कौन है Gujarat ATS द्वारा पकड़ी गई समा परवीन?

DIG गुजरात ATS, सुनील जोशी के अनुसार, समा परवीन झारखंड की मूल निवासी है। वह तीन साल पहले अपने भाई के पास बेंगलुरु आई थी। उसका भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेंगलुरु में एक कंपनी में नौकरी करता है। समा परवीन स्नातक और कथित तौर पर ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल संचालित कर रही थी। वह युवाओं को जिहादी गतिविधियों के लिए उकसा रही थी।

समा परवीन के पास से जब्त की गई ये सामग्री

समा परवीन के पास से मोबाइल और लैपटॉप समेत कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। पहले की गिरफ्तारियों में एटीएस ने फरदीन शेख के पास से एक स्वोर्ड, AQIS का साहित्य और ओपी सिंदूर से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे।

पहले की गिरफ्तारियां

23 जुलाई 2025 को गुजरात एटीएस ने AQIS से जुड़े चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। ये चारों टेलीग्राम के माध्यम से अलकायदा की विचारधारा फैला रहे थे। ये नकली मुद्रा रैकेट भी चला रहे थे।

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UAPA और BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज

इन चारों पर भारत में शरिया स्थापित करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। मोहम्मद कैफ इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तान से जिहादी सामग्री बरामद कर युवाओं में बांटता था।

इन सभी के खिलाफ भारतीय गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम)अधिनियम (UAPA) की धाराओं 13, 18, 38 और 39, साथ ही भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराओं 113, 152, 196 और 68 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सभी को 14 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

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