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हरियाणा में कुत्ता बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस जरूरी, ऐसा न करने पर होगी सजा

हरियाणा सरकार ने घर में कुत्ता और बिल्ली सहित कई अन्य जानवरों को पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के  खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

हरियाणा सरकार ने घर में कुत्ता और बिल्ली सहित कई अन्य जानवरों को पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के  खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

पिछले दिनों दिल्ली और गुरुग्राम में पालतू कुत्तों द्वारा बच्चों और महिलाओं पपर हमले के बाद हरियाणा सरकार ने कुत्ता पालने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली खट्टर सरकार ने हरियाणा में कुत्ता और बिल्ली सहित कई अन्य जानवर और पक्षी पालने के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है।

हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। अगर किसी को कुत्ता पालना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। गुरुवार के दिन हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया है। डॉग लवर्स को कुत्ता पालने के लिए SARAL पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार इस फैसले को सख्ती से लागू करने जा रही है। बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है।

नियम

कुत्ता पालने के लिए लोगों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। जिसके तहत तहत एक घर में एक कुत्ता ही पाला जा सकता है। इसके अलावा पालतू कुत्ते को किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाते समय उसके मुंह पर मास्क लगाना होगा। ताकि वह किसी पर हमला न कर सके। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसका जिम्मेदार वह कुत्ता नहीं बल्कि उसका मालिक होगा।

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