कर्नाटक सरकार ने राज्य में गोहत्या समेत सभी प्रकार के मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर बिल पेश किया।

कर्नाटक सरकार ने गोकशी पर लगाया प्रतिबंध

कर्नाटक सरकार ने राज्य में गोहत्या समेत सभी प्रकार के मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर बिल पेश किया।

कर्नाटक में गोकशी पर बैन

बुधवार के दिन मुख्यमंत्री बीएस बीएस येदियुरप्पा सरकार ने राज्य में गाय सहित सभी मवेशियों के वध पर बैन लगाने लिए विधेयक पास किया है। बिल पास में 13 से अधिक उम्र की भैंस के वध पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण जिस समय बिल पेश कर रहे थे, उस समय सीएम येदियुरप्पा सहित सभी ने भगवा शाल ओढ़ी हुई थी।

नया कानून, सक्षम अधिकारी को किसी भी परिसर या वाहन में जांच करने का अधिकार देता है कि कहीं किसी पशु को वध के लिए तो नहीं ले जाय जा रहा है। अधिकारी के पास यह अधिकार रहेगा कि वह अपने तहकीकात से यह सुनिश्चित करे कि मवेशी को वध के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा है।

विपक्ष वॉक आउट किया

कर्नाटक सदन में यह बिल पास हो गया है लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए वॉक आउट किया और विधानसभा के बाकि सत्रों का बहिष्कार करने की कसम खाई। कांग्रेस पार्टी ने बिना चर्चा के विधेयक पारित होने को लोकतंत्र की हत्या बताया।

विपक्ष का आरोप है कि बिल को बिना किसी पूर्व सुचना के पेश किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिल को उन किसानों और पशुपालकों पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए पारित किया, जो डेयरी फार्मिंग के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं और वृद्ध गायों की देखभाल करने में असमर्थ हैं।

सिद्धारमैया का आरोप

“क्या गरीब किसान गायों की मृत्यु तक उनकी देखभाल कर सकते हैं? यहां तक ​​कि अमीर किसान भी कई मामलों में नहीं कर सकते। यह ऐसे किसान हैं, जो इस तरह के कानूनों के साथ होंगे। और वे एक कानून लाए हैं जब पहले से ही ग्राम पंचायत के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव, यह मॉडल कोड का स्पष्ट उल्लंघन है, “विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने कहा।

हालांकि बाद में,कुछ गोकशी प्रतिबंध समर्थकों ने सदन के बाहर गाय लाकर गौ पूजा की।

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