Chinmayanand: पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लॉ स्टूडेंट अपने ब्यान से मुकर गई है। स्पेशल अदालत में जज के सामने छात्रा पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई है।
Chinmayanand 5 महीने तक जेल में रहे
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत में सुनवाई हो रही है। शाहजहांपुर मामले में गिरफ्तार चिन्मयानंद करीब पांच महीने तक जेल में रहे थे।
Chinmayanand केस की सुनवाई
छात्रा के आरोपों से मुकरने के बाद अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ ब्यान बदलने पर धारा 340 के तहत केस की अर्जी दाखिल की है। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर छात्रा को नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
छात्रा के ब्यान बदलने से पूर्व सांसद चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई कर रही छात्रा ने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था। छात्रा ने दिल्ली के लोधी रोड पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ रेप करने और धमकी देने के आरोप लगाए थे।
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लॉ स्टूडेंट के पिता ने शाहजहांपुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 28 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यूपी सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था। बलात्कार मामले में 20 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। 3 फरवरी 2020 को उन्हें इलहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
Chinmayanand पर लगी ये धाराएं
चिन्मयानंद के खिलाफ धारा 342, 354D ,376 C और 506 के तहत मुकदमा चल रहा था।