कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत में पांचवीं बार लॉकडाउन बढ़ाया गया।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी।
भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई 2020 तक है। इसके बाद 1 जून से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन 5 जारी रहेगा। लॉकडाउन 5 में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।
धार्मिक स्थल ,रेस्टोरेंट और होटल 8 जून के बाद खोले जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने नियम और शर्तें निर्धारित की हैं। पुरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन में कंटेटमेंट जोन को छोड़कर कोई कर्फ्यू नहीं होगा।
From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
लॉकडाउन 5 के फेस 1 में 8 जून से मंदिर मस्जिद ,सभी धार्मिक स्थल 8 जून से शर्तों के साथ खोले जाएंगे। फेस 2 में शिक्षण संस्थान सलाह मशविरा लेने के बाद खोले जाएंगे। फेस 3 में सिनेमा हॉल ,अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं ,मेट्रो रेल और जिम खुलेंगे। फेस 2 और 3 की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। ये भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने की ज्योति को SAI में प्रशिक्षण दिलाने की सिफारिश
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