Lok Sabha Election 2024: पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने PM Narendra Modi के खिलाफ भगवान के नाम पर वोट मांगने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह वर्ष के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका में हिंदू और सिख देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जोंधले ने जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पीएम मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में पीएम मोदी को धार्मिक स्थलों और देवी देवताओं के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने से रोकने के लिए मांग की गई है।
वकील आनंद एस जोडले ने 09 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के दिए गए भाषण से आहत होकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि पीएम मोदी न केवल धार्मिक स्थलों और देवी देवताओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं बल्कि एक वर्ग विशेष का पक्ष लेने वाले विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ भी टिप्पणियां कर रहे हैं।
याचिकर्ता ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने की क्षमता है, ऐसे में आदर्श अचार संहिता के तहत पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।
जोंधले ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 भारत सरकार के हेलीकॉप्टरों और विमानों में यात्रा करते समय पुरे भारत में एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने की फिराक में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।