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मनीष सिसोदिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को दी चुनौती

Manish Sisodia CBI investigation: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रविवार के दिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सीबीआई की जांच के तरीके और और अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया के केस वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे।

Manish Sisodia CBI investigation: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रविवार के दिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सीबीआई की जांच के तरीके और और अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया के केस वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनीष सिसोदिया की वकालत वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे। बता दें, मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी नीति घोटाला में सीबीआई ने रविवार के दिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार के दिन मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च 2023 तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।

कोर्ट ने क्या कहा ?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हालांकि, आरोपी इस मामले में दो बार जांच में शामिल हो चूका है। लेकिन यह भी देखा गया कि जांच के दौरान किए गए ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अदालत ने कहा कि सिसोदिया अब तक की जांच के दौरान उनके खिलाफ पाए गए सबूतों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है।

उचित जांच जरूरी

अदालत ने कहा कि निष्पक्ष और उचित जांच के लिए यह जरूरी है कि उनसे पूछे गए सवालों उचित एवं वैध जवाब मिलें। इसलिए आरोपी को पूछताछ के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा जाता है।

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