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NIA अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या करने वाले मुनीर और उसके साथी को फांसी की सजा

NIA अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या करने वाले मुनीर और उसके साथी को फांसी की सजा

एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 में देर रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तंजील के हत्यारे मुनीर अहमद को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

बिजनौर की एक अदालत ने शनिवार के दिन एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना कि 6 साल पहले गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गैंगस्टर मुनीर अहमद और उसके साथी को फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि दोहरे हत्याकांड में चले मुकदमे में अपर जिला न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट में 19 गवाहों के बयान दर्ज हुए।

कोर्ट ने दी सजा  

शुक्रवार को न्यायाधीश ने मुनीर और उसके साथी रयान को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया और बाकी तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को मुनीर और उसके साथी रेयान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

क्या है मामला ? 

आपको बता दें 2016 में 2-3 अप्रैल की रात को एनआईए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना सिहोरा में शादी से वापस कार से बच्चों के साथ घर सहसपुर लौट रहे थे। तभी उनके घर से कुछ दूर पहले पुलिया पर घात लगाए बैठे मुनीर अहमद और उसके साथियों ने दोनों की हत्या कर दी थी। इस गोलीकांड में तंजील अहमद के बच्चे बच गए थे। जिस समय बदमाशों ने गोलीबारी की बच्चे कार की सीट के नीचे छुप गए थे। 

पुलिस का ब्यान 

पुलिस अधिकारी धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस मामले में हत्या सहित संबंधित धाराओं में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।  लेकिन विवेचना के दौरान हत्या में मुनीर , रयान जेनी , तंजीम अहमद और रिजवान के नाम सामने आए थे। ये सब एनआईए अधिकारी के पड़ोसी थे। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुनीर राज्य प्रशासन द्वारा राज्य स्तरीय माफिया घोषित है और इसके विरुद्ध विभिन्न राज्यों में और जिलों में 33 मामले चल रहे हैं। 

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