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बड़ी खबर:अलगाववादी नेता यासीन मालिक को एनआईए ने कोर्ट रूम में किया गिरफ्तार

अलगाववादी नेता यासीन मालिक को 2017 एक मामले आतंक वित्तपोषण और आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मलिक को एनआईए के रिमांड पर 22 अप्रैल तक भेजा

अलगाववादी नेता यासीन मालिक को 2017 एक मामले आतंक वित्तपोषण और आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मलिक को एनआईए के रिमांड पर 22 अप्रैल तक भेजा।

जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी समूहों की फंडिंग से जुड़े एक मामले में जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को गिरफ्तार किया है।जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववादी समूहों के वित्तपोषण से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है।

विशेष एनआईए अदालत

यासीन मलिक को जम्मू में एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में पूछताछ के लिए जाने की अनुमति के बाद मंगलवार शाम को दिल्ली लाया गया था।

जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख, जिन्हें पुलिस सुरक्षा के तहत तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया गया था, को फरवरी में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक हिरासत में ले लिया था और जम्मू की कोट बलवाल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस

एनआईए ने 30 मई, 2017 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अज्ञात सदस्यों सहित अलगाववादी और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जो अभियुक्त आतंकवादी संगठनों ,हिजबुल-मुजाहिदीन ,लश्कर-ए-तैयबा,दुख्तारन-ए-मिलत और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय थे।

हवाला लेनदेन

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए हवाला लेनदेन सहित विभिन्न अवैध तरीकों से धन जुटाने, प्राप्त करने और एकत्र करने और सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों को जलाने के लिए घाटी में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, जांच एजेंसी ने अपनी एफआईआर में कहा। ये भी पढ़ें : Pulwama Attack: NIA ने किया बड़ा खुलासा,ऑनलाइन मंगवाया गया था विस्फोटक,5 गिरफ्तार

सीबीआई मामले

यासीन मलिक, जिनके संगठन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पिछले महीने केंद्र द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, को भी सीबीआई के दो मामलों का सामना करना पड़ रहा है। ये 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के अपहरण और 1990 में चार सैन्य कर्मियों की हत्या से संबंधित हैं।

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