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एनआईए कोर्ट ने लश्कर आतंकी बहादुर अली को सुनाई 10 साल की सजा

लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह मनसूर उर्फ बहादुर अली को 25 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था।

लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह मनसूर उर्फ बहादुर अली को 25 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था।

आतंकी बहादुर अली को 25 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के याहमा मुकाम गांव से हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए थे। बरामद किए गए सामग्री में ak-47 राइफल, यूजीबीएल, हैंड ग्रेनेड, मिलिट्री मैप, वायरलेस सेट, जीपीएस, कंपास भारतीय मुद्रा ,भारतीय नकली मुद्रा आदि बरामद किए गए थे।

एनआईए की स्पेशल अदालत ने बुधवार के दिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बहादुर अली को 10 साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई है। लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला मंसूर ने भारत में कई हमले करने के लिए बड़ी साजिश रची थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह मामला 27 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में दर्ज किया था ।भारत में आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी दल लश्कर-ए-तैयबा एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। इस षड्यंत्र के तहत बहादुर अली अपने दो साथियों अब्बू साद और अब्बू दरदा के साथ लश्कर के प्रशिक्षित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। वह भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दहशत फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे। जिसके लिए उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे उनके आकाओं से निर्देश मिले थे।

बता दे, आतंकी बहादुर अली के दोनों साथी अब्बू साद और अब्बू दरदा 14 फरवरी 2017 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा ढेर कर दिए गए थे। इसके 2 साथी जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार कर लिया था।

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