यदि आपके पास पैन और आधार कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि जानकारी के आभाव में आपको दोहरा जुर्माना देना पड़े। इसके लिए बहुत कम समय बचा है। आप आज ही अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर लें। नहीं तो कल यानि एक जुलाई से आपको दोहरा जुर्माना भरना पड़ेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने समय सीमा बढ़ा दी थी। लेकिन अब एक जुलाई से इसे लिंक करने के लिए दोहरा जुर्माना देना पड़ सकता है।
हालांकि, पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक अच्छी खबर भी है। CBDT द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार जो पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हैं , उन्हें 31 मार्च 2023 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसके बाद पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगले एक साल तक अपने पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 मार्च पैन को आधार कार्ड ने न लिंक करने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन आईटीआर दाखिल करने ,रिफंड का दावा करने और अन्य आईटी प्रक्रियाओं के लिए अगले एक साल तक पैन कार्ड सक्रिय रहेगा।
दूसरी तरफ जो लोग 30 जून 2022 तक अपने पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ते हैं उन्हें 500 रूपये का विलंब शुल्क देना होगा। यह जुर्माना बढ़कर 1000 रूपये हो जाएगा। आपको बता दें , अगर एक बार आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो आपके वित्तीय लेनदेन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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