Supreme Court से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को नहीं मिली राहत

Supreme Court: रिपब्लिक टीवी के चीफ संपादक अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एफआईआर को रद्द किया जाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

Supreme Court से रिपब्लिक टीवी को राहत नहीं

अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से कोइ राहत नहीं मिली है। सोमवार के दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि याचिका की प्रकृति महत्वाकांक्षी है। सक रिपब्लिक टीवी और उसके मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका को रद्द करते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है।

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Supreme Court ने मामला सीबीआई को ट्रांफर करने का आदेश दिया

सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा कि आप चाहते हैं महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। बेहतर ये है कि आप इसे वापस ले लें। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

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