निर्भया रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका,मौत की सजा बरकरार
दिसम्बर 18, 2019 | by
निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। निर्भया की मां ने कोर्ट फैसले पर खुशी जताई। जस्टिस आर बानुमति ,जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ में बुधवार के दिन हुई सुनवाई।
16 दिसंबर 2012 को हुआ था निर्भया गैंगरेप
निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार के दिन खारिज कर दिया है। अक्षय कुमार की मौत की सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका का कोई आधार नहीं है। साथ कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सही फैसला दिया है।
सात साल से विचाराधीन है निर्भया केस
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज किए जाने पर निर्भया की मां ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। अच्छा हुआ एक और कदम आगे बढ़ गए हैं।
दोषी अक्षय कुमार सिंह की तरफ से पेश हुए वकील एपी सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अभी तक मीडिया प्रेशर है। इसके साथ ही वकील एपी सिंह ने जांच पर भी सवाल उठाए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट का फैसला आ चूका है तब ये नया तथ्य कहां से लाए हो ?
सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के दौरान वकील एपी सिंह ने गुरुग्राम के एक स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि गुरुग्राम के एक स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में एक बेकसूर को फँसा दिया गया था। अगर सीबीआई की जांच न होती तो सच सामने नहीं आता। इस लिए हमने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि यह मौत की सजा के लिए फिट केस है। ये रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर केस है। दोषी किसी तरह की सहानुभूति पाने का हकदार नहीं है। उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में जल्द फैसला हो। दोषी क़ानूनी दांव पेंच खेलकर वक्त ले रहे हैं।
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