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नोएडा में गिराए जायेंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला ट्विन टावर, सुपरटेक एमेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला  

अगस्त 31, 2021 | by

Two 40-storey twin towers of Supertech to be demolished in Noida, Supreme Court gives big decision in Supertech Emerald case

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुपरटेक एमेराल्ड केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए नोएडा के दो टावरों को गिराने का आदेश दिया है। ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है।

सुपरटेक एमेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैंसला सुनाते हुए नोएडा के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंदरचुड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच की तरफ से आज यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये टावर नोएडा ऑथॉरिट और सुपरटेक की मिलीभगत से बने हैं। कोर्ट ने ये भी कहा की इन टावरों के निर्माण में नियमो की अनदेखी की गयी है।

फ्लैट मालिकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा वापिस करेगा सुपरटेक

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार सुपरटेक को ये टावर अपने पैसों से तीन महीने के अंदर गिराने होंगे  कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इन ट्विन टावर्स में जिन भी लोगो ने फ्लैट लिए हैं उनको 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी रकम लौटाई जायगी और सुपरटेक को आरडब्लूए को 2 करोड़ का हर्जाना भी देना होगा।

इन दोनों टावर्स में लगभग 1000 के करीब फ्लैट्स हैं। साल 2014 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावरों को गिराने का आदेश दिया था। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक की मिलीभगत के कारण इन दोनों टावरों का निर्माण हुआ। कोर्ट ने कहा कि दोनों टावरों के निर्माण में नियमों का उलंघन किया गया है और कहा कि जब नक्शा पास हुआ था तब ये दोनों टावर अप्रूव नहीं हुए थे, और बाद में नियमो की अनदेखी करते हुए इन टावरों का निर्माण किया गया।

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