राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना अहमद की हिस्ट्रीशीटर मुनीर अहमद ने साल 2016 में गोलियां मरकर हत्या कर दी थी। हत्या के मुख्य आरोपी मुनीर अहमद को यूपी के बिजनौर की जिला अदालत ने दस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है।
तंजील अहमद के हत्यारे को जेल
बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज डॉक्टर विजय कुमार ने तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के आरोप में दस साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें , 2 अप्रैल 2016 को तंजील अहमद और उनकी पत्नी को गैंगस्टर मुनीर ने उस समय गोलियों से छलनी कर दिया था ,जब एनआईए अधिकारी अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे।
6 साल पहले गैंगस्टर मुनीर अहमद ने 2016 में उस NIA अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या कर सनसनी फैलादी थी। इस गोलीकांड में तंजील अहमद के बच्चे बच गए थे। उनका बेटा और बेटी कार की सीट के नीचे छुप गए थे। जिस कारण उनकी जान बची थी। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद पठानकोट हमले की जांच से जुड़े थे।
प्रॉपर्टी विवाद में की थी हत्या
तंजील और उनकी पत्नी को उस समय गोलियां मार कर हत्या कर दी थी जब वह एक शादी को अटेंड करके वापिस घर लौट रहे थे। सहसपुर में तालकटोरा के पास बनी पुलिया पर उनकी गाडी रुकवाकर मुनीर अहमद और उसके साथियों ने गोलियां बरसा दी थी। मुनीर ने अलीगढ से लूटी हुई रिवॉल्वर से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था।
NIA अधिकारी की हत्या के बाद देशभर में सनसनी फ़ैल गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी मुनीर अहमद को फ़िलहाल सोनभद्र जेल में रखा हुआ है। अदालत ने मुनीर अहमद के साथी रैयान को 5 साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने मुनीर के तीन साथियों , तंजीम , रिजवान और जैकी को आरोपमुक्त कर दिया है।