4PILLAR.NEWS

Latest Hindi News आज का समाचार

Crime

सहमति से शारीरिक संबंध बनाने से पहले ID देखने की जरूरत नहीं : HC

Physical Relationship: दिल्ली हाई कोर्ट ने हनीट्रैप के मामले में एक शख्स को जमानत देते हुए कहा कि आपसी सहमति से संबंध बनाते समय पार्टनर की डेट ऑफ़ बर्थ देखने की जरूरत नहीं है।

Physical Relationship बनाने से पहले ID देखने की जरूरत नहीं : HC

हाई कोर्ट ने संभावित हनीट्रैप के एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते समय कहा कि आपसी सहमति से संबंध बनाते समय किसी को पार्टनर की डेट ऑफ़ बर्थ चेक करने के लिए आधार कार्ड , पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं होती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस प्रमुख को यह भी कहा कि इस बात की भी जांच की जाए कि क्या महिला आदतन अपराधी है। जिसने रेप केस दर्ज कराकर पैसों की उगाही की है।

नाबालिग बताया

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला ने दावा किया था कि जब उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत किया गया था ,उस समय वह नाबालिग थी। जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ धमकी देकर रेप किया।

रेप केस की सुनवाई करते समय पिछले सप्ताह जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा ,” एक शख्स जो किसी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बना रहा है , उसे जन्मतिथि जांच करने की जरूरत नहीं है। सेक्स करने से पहले उसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या स्कूल रिकॉर्ड से डेट ऑफ़ बर्थ जांचने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला के ब्यान में कई तरह के विरोधाभास हैं। महिला को एक साल में आरोपी के अकाउंट से 50 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। अंतिम पेमेंट एफआईआर दर्ज करने से ठीक एक सप्ताह पहली की गई थी। महिला ने शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था।

बढ़ रहे हैं ऐसे केस

जस्टिस जसमीत सिंह ने पुराने मामलों का हवाला देते हुए देते हुए यह भी कहा कि ऐसे केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जहां, मासूम लोगों को हनीट्रैप में फसाकर बड़ी रकम वसूल की जाती है। उन्होंने कहा ,” इस मामले में जितना दिख रहा है, उससे कहीं अधिक है। मेरा विचार है कि यह भी ऐसी ही घटना है। ” जज ने पुलिस कमिश्नर को विस्तृत जाँच करने का आदेश दिया है।

महिला के तीन बर्थ डेट

दूसरी तरफ आरोपी शख्स की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील अमित चड्ढा ने कहा कि महिला के तीन डेट ऑफ़ बर्थ हैं। महिला के आधार कार्ड के अनुसार उसका जन्म 1 जनवरी 1998 को हुआ है। जबकि पैन कार्ड में 2004 है और पुलिस सत्यापन में 2005 है।

pillar

4Pillar.News एक भारतीय डिजिटल समाचार मंच है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। यह मंच मुख्यतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ पत्रकारिता पर केंद्रित है। इसके चार मुख्य स्तंभ – निष्पक्षता, सत्यता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता – के आधार पर इसका नाम "4Pillar" रखा गया है।www.4PillarNews राजनीति, व्यवसाय, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और अंतरराष्ट्रीय समाचार सहित विभिन्न विषयों पर गहन और विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत करता है। यह समाचार प्लेटफॉर्म एक जिम्मेदार मीडिया स्रोत है, जहां खबरों की सटीकता और विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पाठकों कों को गुणवत्तापूर्ण जानकारी और समाचार प्रदान करना है, जिससे वे सशक्त बन सकें और सूचित निर्णय ले सकें। 4Pillar.News का यह भी उद्देश्य है कि यह झूठी खबरों और प्रोपेगैंडा से मुक्त वातावरण बनाए रखे।इस मंच ने अपने शुरुआती वर्षों में ही व्यापक पहचान बनाई और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी पहुंच को व्यापक किया। 4Pillar News के संपादकीय और रिपोर्टिंग टीम में अनुभवी पत्रकार, लेखकों और विश्लेषकों का समूह शामिल है, जो तटस्थ और व्यापक दृष्टिकोण से समाचारों का प्रसार करते हैं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *