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लॉकडाउन में कहां-कहां खुलेंगी शराब की दुकाने, जानें नियम और शर्तें

मई 2, 2020 | by

Where will liquor shops open in lockdown, know the terms and conditions

लॉकडाउन के दौरान रेल सड़क और हवाई यातायात पर बैन लगा हुआ है। इसके आलावा स्कूल, कॉलेज, जिम सिनेमाघर और मॉल बंद हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय शराब की दुकानों के खुलने को लेकर है।

लॉकडाउन 3

कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से तमाम शिक्षण और व्यावसायिक संस्थान बंद हैं। लेकिन इन सबके अलावा शराब पीने के शौक़ीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में वाइन शॉप खोलने का फैसला लिया है।

 गृह मंत्रालय

शराब की दुकानों को खोलने को लेकर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल शुक्रवार के दिन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू और शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।

नियम एवं शर्तें

शर्तों के साथ शराब की दुकानों पर से बैन हटाते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि बिक्री के दौरान शराब की दुकानों पर सामाजिक दुरी के नियम लागू होंगे। मतलब ,शराब खरीदते समय एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दुरी बनाए रखनी होगी और दूकान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।

तीन जोन

लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश में यह स्पष्ट ही किया गया की शराब की दुकानें किस जोन में खुलेंगी और कहां बंद रहेंगी। लेकिन आदेश को देखकर ऐसा लग रहा है की शराब की दुकानें ,रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर यथावत प्रतिबंद रहेगा।

शराब की बिक्री

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश की सूचि के क्रम संख्या 8 को देखें तो इससे ऐसा लग रहा है कि शराब की दुकानें रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में खोली जाएंगी। लेकिन जहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है और जिस इलाके को सील कर दिया गया है ,उस एरिया में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा।

लॉकडाउन की अवधि

आपको बता दें ,लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई 2020 तक जारी रहेगा। जिसकी समीक्षा अगले हफ्ते होने के बाद कुछ रियायतें दी जा सकती हैं।

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