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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में प्रशांत भूषण पर लगाया एक रूपये का जुर्माना

अगस्त 31, 2020 | by

Supreme Court imposes fine of Re 1 on Prashant Bhushan in contempt case

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर सजा का फैसला सुनाते हुए एक रूपये का जुर्माना लगाया है। 1 सितंबर तक फाइन नहीं देने पर उनको 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार के दिन प्रशांत भूषण कोर्ट अवमानना मामले में सजा का फैसला सुनाते हुए उन पर एक रूपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक सितंबर तक जुर्माना नहीं भरने पर उनको 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है और तीन साल तक वकालत से निलंबित भी किया जा सकता है। बता दें, 20 और 24 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष रखते हुए माफ़ी मांगने से साफ इंकार कर दिया था।

प्रशांत भूषण ने कोर्ट की अवमानना मामले में माफ़ी मांगने से इंकार करते हुए कहा था कि यह उनकी अंतरात्मा और सर्वोच्च अदालत की अवमानना होगी।

25 अगस्त 2020 को जस्टिस बीआर गवई ,जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने प्रशांत भूषण के माफ़ी मांगने से इंकार के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी प्रशांत भूषण की सजा के खिलाफ अपना तर्क दिया था। अदालत ने भी प्रशांत भूषण की प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए कहा था कि अगर इनकी जगह दूसरा कोई और होता तो उसे नजरअंदाज करना बहुत आसान होता।

मामले की आखिरी सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की तीन जजों वाली पीठ ने कहा था ,” प्रशांत भूषण सिस्टम का हिस्सा है ,आप सिस्टम को नष्ट नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। एक दूसरे को नष्ट करने से संस्था पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। “

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