AAP में अंदरूनी कलह के बाद बनीं रहेंगी स्वाति मालीवाल या जाएगी सांसदी? जानिए क्या कहते हैं नियम

Swati Maliwal Case : आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार के बीच विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष की सांसदी खत्म हो सकती ? जानिए क्या कहते हैं नियम।

लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान पांचवें चरण में पहुंच चूका है। अगले तीन चरणों के मतदान से पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। सीएम हाउस में केजरीवाल के निजी सचिव और पार्टी की इकलौती महिला सांसद के बीच हुई कथित मार-पिटाई का मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच चूका है। 13 मई को सुबह के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल के आवास में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जब स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल से बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने की कोशिश।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज कराई FIR

दरअसल, सीएम हाउस के एक वायरल वीडियो के अनुसार, स्वाति मालीवाल ने हाल ही में दिल्ली की शराब नीति में कथितौर पर हुए घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद उनसे मिलने की कोशिश की थी। इसी दौरान स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में केजरीवाल से तो नहीं मिल पाई लेकिन बिभव कुमार ने कथितौर पर पूर्व डीसीडब्ल्यू के साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर खुद स्वाति मालीवाल ने घटना के दो दिन बाद दिल्ली पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला ?

स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। दर्ज FIR के कुमार ने मालीवाल की छाती और शरीर के दूसरे हिस्सों पर लातें मारी थीं। आरोप ये भी है कि बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को धक्का दिया। जिसके बाद उंनका सर पास ही में रखे हुए एक टेबल से टकरा गया और चोट आई।

दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों की एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मालीवाल के खिलाफ AAP लेगी एक्शन ?

ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह को देखते हुए लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेगी ? जैसे उनकी सांसदी खत्म करेगी या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या नहीं। अगर AAP  पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उनकी संसद सदस्यता कैसे खत्म होगी?

क्या छीनी जाएगी स्वाति मालीवाल की सांसदी ?

किसी भी सांसद की संसद सदस्यता दो ही परिस्थितियों में खत्म हो सकती है। जिसमें पहली ये, जब कोई भी सांसद अपनी इच्छा से पद से इस्तीफा दे। दूसरी, अगर कोई भी सांसद पार्टी लाइन से हटकर सदन में वोटिंग करता है तो उसकी सांसदी जा सकती है।

मान लें, अगर आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को पार्टी विरोधी नियम के तहत निष्कासित कर देती है तो उनकी सांसदी बरकरार रहेगी निष्कासित होने के बाद भी उन्हें सदन में पार्टी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। दल बदल विरोधी कानून के तहत उन सांसदों को भी अयोग्य ठहराया जा सकता है जो एक पार्टी से चुने जाने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। इसमें, संसद होना और पार्टी सदस्यता होना, दो अलग बातें हैं।

दूसरे दल में जाने से पहली छोड़नी होगी सांसदी

अगर किसी संसद सदस्य का कार्यकाल बचा हुआ है और वह किसी अन्य पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसे पहले अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। कुल मिलाकर, अगर आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को निष्कासित भी कर देती है तो वह चाहते हुए भी किसी अन्य राजनीतिक दल में नही जा सकती हैं। अगर वो फिर भी पार्टी छोड़कर जाना चाहेंगी तो उन्हें पहले अपनी सांसदी छोड़नी होगी।

4PN HINDI
Whatsapp Channel
Telegram channel

4pillar

4pillar.news भारत का प्रमुख हिंदी समाचार पोर्टल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं हम।

4pillar has 9284 posts and counting. See all posts by 4pillar

Comments