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अब ताजमहल को भी देना होगा पानी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, वरना होगी कुर्की

Taj Mahal को आगरा नगर निगम ने पानी और प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीँ , ASI का कहना है कि ताजमहल सुरक्षित इमारतों में शामिल है इसलिए नोटिस गलत है।

उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम ने ताजमहल को पानी कर और संपत्ति टैक्स भरने के लिए नोटिस जारी किया है। आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेज कर 15 दिन का समय दिया है। इस बारे में ASI के आगरा सर्किल के निरीक्षक राज कुमार पटेल ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि कुछ दिन पहले ही उनको आगरा नगर निगम की तरफ से नोटिस मिला है जिसमें टैक्स न भरने पर संपत्ति कुर्क करने की भी बात कही गई है। इसमें 1.9 करोड़ रुपए का पानी टैक्स और 1.40 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी राजकुमार पटेल ने कहा कि  जो इमारतें राष्ट्रीय धरोहर हैं उनपर कोई टैक्स नहीं लगता वहीं पानी को कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए पानी का टैक्स भरने की जिम्मेदारी भी हम पर नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी और प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लेकर नोटिस जारी हुआ है। अधिकारी ने कहा कि हो सकता है किसी गलती की वजह से यह नोटिस भेजा गया है।

नगर निगम का ब्यान

वहीँ , आगरा नगर निगम कमिश्नर निखिल फुंदे ने कहा ,” ताजमहल के टैक्स को लेकर किसी भी तरह की जानकारी मेरे पास नहीं है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर पुरे राज्य में नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह सर्वे टैक्स कैलकुलेशन के लिए है। इसमें सरकारी कार्यालय और धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।इसके अलावा नियमों के अनुसार , टैक्स में छूट भी दी जाएगी। अगर ASI को कोई नोटिस भेजा गया है तो उनकी प्रतिक्रिया के बाद कोई कार्यवाही की जाएगी। ”

वहीँ , आगरा नगर निगम की अधिकारी सरिता सिंह ने कहा कि ताजमहल को भेजे गए टैक्स नोटिस मामले की जांच हो रही है। बता दें , 1920 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही ताज महल को संरक्षित इमारत के रूप में शामिल किया गया था। जिसके अनुसार किसी भी तरह का टैक्स नहीं न]लगना चाहिए।

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