Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CBI को नोटिस

Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC ने CBI को नोटिस भेजा

Arvind Kejriwal interim bail:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को Supreme Court से राहत नहीं मिली है। दिल्ली के शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने SC का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत CBI को नोटिस भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली की शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त 2024 को होगी ।

अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा ,” केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 की कड़ी कठोरता के बावजूद धन शोधन मामले में तीन मौकों पर अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 10 मई 2024 और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को PMLA मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित नियमित जमानत का भी हवाला दिया। उन्होंने यह कहा कि 20 जून ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में हैरानी जताते हुए कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को PMLA के कड़े प्रावधानों के तहत जमानत मिल गई है तो उन्हें सीबीआई मामले में नियमित जमानत से कैसे इंकार किया जा सकता है। उन्होंने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को ‘बीमा गिरफ्तारी’ करार दिया है। जो 26 जून को ईडी मामले में केजरीवाल की रिहाई के मौके पर की गई थी ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। अदालत ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जल्द से जल्द सुनवाई के अनुरोध पर 23 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *