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सीसीआई ने गूगल के खिलाफ दिए जांच के आदेश, जानिए क्या है मामला

CCI ने गूगल इंडिया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सीसीआई का यह आदेश डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक शिकायत के बाद आया है। जिसमें गूगल एलएलसी ,गूगल इंडिया प्राइवेट  लिमिटेड , अल्फाबेट इंक और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है ।

CCI ने गूगल इंडिया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सीसीआई का यह आदेश डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक शिकायत के बाद आया है। जिसमें गूगल एलएलसी ,गूगल इंडिया प्राइवेट  लिमिटेड , अल्फाबेट इंक और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है ।

दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कंपटीशन कमिशन आफ इंडिया (CCI) द्वारा की गई है। कंपटीशन कमिशन आफ इंडिया ने सर्च इंजन गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरूपयोग के बारे में जांच के आदेश दिए हैं। सीसीआई ने 21 पन्नों के आदेश में कहा है कि सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में समाचार मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है ।

कंपटीशन कमिशन आफ इंडिया ने कहा,” यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी वितरकों के बीच आय का उचित वितरण वितरण कर निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग ना करें। आयोग ने आदेश में कहा कि उसका विचार है कि गूगल के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंध रखता है।

सबसे ज्यादा ट्रैफिक गूगल से आता है

सीसीआई ने यह आदेश डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद दिया है। आयोग ने कहा है कि समाचार वेबसाइटों पर अधिकांश ट्रैफिक ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल से आता है। गूगल सर्च इंजनों में सबसे प्रमुख सर्च इंजन है। यह न्यूज़ पब्लिशर्स और न्यूज़ रीडर के बीच बेहतर समन्वय बनाने का काम करता है।

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