ऐसे चेक करें आपका आधार-पैन कार्ड लिंक है या नहीं, ऐसा न होने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

यदि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको 1000 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ में आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है। अपर आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का स्टेटस जानना चाहते हैं तो हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। जिसके जरिए आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।

डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की असली डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी। जिसको बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया गया था। अब आधार को पैन से लिंक करने की समयसीमा एक जुलाई से निकल चुकी है। यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले से लिंक हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है ,अगर नहीं है तो आपको एक हजार रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। आधार-पैन अगर लिंक नहीं हैं तो एक साल बाद आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। जिस कारण आपको पैसों के लेनदेन संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं आप अपने आधार और पैन के स्टेटस के बारे में कैसे जान सकते हैं। अगर दोनों लिंक नहीं हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं।

स्टेटस चेक करें

आधार-पैन कार्ड लिंक हैं या नहीं इन कागजात का स्टेटस चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों कागजात आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। अगर आपके ये दोनों कागजात लिंक नहीं हैं तो 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आइए जानते हैं आधार और पैन के लिंक का स्टेटस।

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज के बाईं और क्विक लिंक्स पर जाएं।
  3. लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
  4. जरूरी विवरण डालें और आधार कार्ड का नंबर डालें।
  5. फॉर्म भरने के बाद ‘लिंक आधार देखें’ विकल्प चुनें।
  6. आपका आधार स्टेटस पैन पेज पर दिखाई देगा।
  7. अगर दोनों कागजात लिंक हैं तो आपका पैन और आधार कार्ड जुड़ा हुआ है।

अगर आपके दोनों जरूरी कागजात लिंक नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आधार और पैन कार्ड को घर पर अपने लैपटॉप के जरिए लिंक कर सकते हैं। जैसा की पहले बताया जा चूका है कि 1 जुलाई के बाद आधार और पैन को लिंक करने के लिए एक हजार रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए जानते हैं आधार और पैन को लिंक करने का तरीका।

  • इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • क्विक लिंक विकल्प खोजें।
  • लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
  • पैन कार्ड और आधार कार्ड का विवरण दर्ज करें।
  • इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा।
  • मोबाइल पर मिले ओटीपी को दर्ज करें।
  • बस आपका आधार-पैन कार्ड लिंक हो गया।

इस तरह आप अपने आधार-पैन के स्टेटस को चेक कर लिंक कर सकते हैं। ध्यान रहे ये काम जितना जल्दी हो सके निपटा लें नहीं तो भविष्य में आपको लेनदेन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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