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10 जनवरी 2020 से देशभर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून,जानें इससे जुड़ी कुछ खास बातें

देशभर में नागरिकता कानून नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके बावजूद भी शुक्रवार के दिन यानी 10 जनवरी 2020 को CAA लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में इस कानून को पारित करने के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।

देश में लागू हुआ CAA

नागरिकता कानून के बारे में खास बातें

देशभर में नागरिकता कानून नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके बावजूद भी शुक्रवार के दिन यानी 10 जनवरी 2020 को CAA लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में इस कानून को पारित करने के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।

10 जनवरी से पुरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून को लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीँ सरकार इस कानून के पक्ष में घर घर जाकर लोगों को समझा रही है। कई शहरों में इसके समर्थन में रैलियाँ भी हुई। बीजेपी ने इस कानून के बारे में जानकारी देने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय गज़ट की अधिसूचना में कहा गया यह कानून 10 जनवरी से लागू होगा। जिसके तहत पाकिस्तान,बांग्लादेश,अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से आई नीता सोढा राजस्थान में लड़ेंगी पंचायत चुनाव

अधिसूचना में कहा गया ,” नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा (Citizenship Amendment Act ) 47 (1) की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने के रूप में तय करती है। ” नागरिकता संशोधन कानून को संसद में 11 दिसंबर को पारित किया गया था।

जानें इस कानून से जुड़ी जरूरी बातें।

नागरिकता हासिल करने के लिए उन्हें यहां कम से कम 6 साल बिताने होंगे। इससे पहले नागरिकता हासिल करने के लिए भारत में 11 साल रहने का पैमाने तय था।

इस कानून के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसानी से नागरिकता मिल सकेगी।

पाकिस्तान ,अफगानिस्तान ,बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी मुल्कों के हिंदू,सिख ईसाई ,पारसी ,जैन और बौद्ध धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था ,वे सभी इस नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ओसीआई कार्ड धारक अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो केंद्र सरकार के पास उसका कार्ड रद्द करने का अधिकार होगा। ओसीआई ( ओवरसीज सिटिजन ऑफ़ इंडिया ) कार्ड विदेश में बसे भारतीयों को दिया जाने वाला कार्ड होता है।

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