4pillar.news

आर्टिकल 370 खत्म करने के खिलाफ याचिका लगाने वाले वकील को सीजेआई ने लगाई फटकार

अगस्त 16, 2019 | by pillar

CJI reprimands lawyer who petitioned against scrapping of Article 370

आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा पर जुर्माना लगाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया रंजन गोगई ने कहा, इन्हें पहले ही चोट लगी हुई है ,इन पर क्या जुर्माना लगाएं।

जम्मू-कश्मीर में Article 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका लगाई गई याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिका में गलती होने के कारण फटकार लगाई है। सीजेआई ने पूछा कि ये किस तरह की याचिका है। इसमें क्या फाइल किया गया है। याचिका लें और दूसरी याचिका दायर करें। आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सीजेआई रजन गोगोई ,जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही है।

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से पूछा ,” आप क्या चाहते हैं ? आपने क्या फाइल किया है ,कुछ नहीं पता ,हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ख़ारिज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते। इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं। उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। ” सीजेआई ने वकील एमएल शर्मा को कहा कि आप अपनी याचिका वापिस लें और संशोधित कर याचिका को दाखिल करें। इस पर वकील शर्मा ने कहा ,मैं दो दिन में दोबारा याचिका दाखिल कर दूंगा।

इस सुनवाई के समय एक वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए तो सीजेआई ने कहा इन्हें पहले ही चोट लगी हुई है ,इन पर क्या जुर्माना लगाया जाए।

RELATED POSTS

View all

view all