Site icon 4pillar.news

Delhi Excise Policy Case: कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की ED हिरासत बढ़ाई, 22 मार्च को होगी अगली पेशी

दिल्ली की शराब निति मामले में मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही एजेंसी ईडी ने AAP नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।  प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से आप नेता मनीष सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने पांच दिन का रिमांड मंजूर किया। अब मनीष सिसोदिया की कोर्ट में अगली पेशी 22 मार्च को होगी।

दिल्ली की शराब निति मामले में मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही एजेंसी ईडी ने AAP नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।  प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से आप नेता मनीष सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने पांच दिन का रिमांड मंजूर किया। अब मनीष सिसोदिया की कोर्ट में अगली पेशी 22 मार्च को होगी।

दिल्ली की शराब निति में मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार के दिन आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जाँच एजेंसी ने कोर्ट से सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने पांच दिन की मंजूरी दी है। अब सिसोदिया को 22 मार्च 2023 को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और होल्ड पर रखे गए बैंक खातों के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी है।

कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जाँच एजेंसी उन्होंने पूछताछ के नाम पर इधर उधर बैठाती है। पिछले सात दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई है। जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि जांच अहम मोड़ पर है। यदि सिसोदिया की हिरासत नहीं मिली तो पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। ईडी ने कोर्ट में कहा की मनीष सिसोदिया से पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जा रही है।

सीबीआई पूछताछ

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी अपनी जांच में जो पूछताछ कर रही है,वही पहले सीबीआई कर चुकी है। इसमें नया कुछ नहीं है। ईडी सिर्फ रिमांड लेने के लिए तरीका अपना रही है।

ED की हिरासत

बता दें, दिल्ली के शराब निति के कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को हिरासत में लिया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को जेल में ही गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है।

Exit mobile version