FIR registered against Brij Bhushan Sharan Singh: कुश्ती संघ प्रमुख रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी।
WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं। दोनों एफआईआर में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दस बड़े आरोप लगे हैं। महिला पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण शरण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की है। पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में छाती पर हाथ रखना, गलत तरीके से छूना, चेस्ट से पीठ तक हाथ ले जाना और पीछा करना शामिल हैं। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी।
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए , 354डी और 34 का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में तीन साल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इनमें भारतीय कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान के पिता द्वारा दर्ज कराई गई है। यह पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दर्ज की गई है। जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। एफआईआर में 2012 से 2022 तक की घटनाओं का जिक्र है।
पहली एफआईआर
एक महिला पहलवान ने शिकायत में कहा कि एक अंतराष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने एक रेस्टोरेंट में खाने के दौरान गलत तरीके से टच किया था। इस दौरान छाती से लेकर पेट तक छुआ था। पहलवान ने कहा कि दिल्ली स्थित ऑफिस में बृजभूषण शरण सिंह ने मेरे घुटनों, कंधों, हथेली और मेरे पैर को टच किया था। सांसों के चेक करने के बहाने मेरी छाती और पेट को छुआ था।
दूसरी पहलवान ने आरोप लगाया कि जब मैं चटाई पर लेती हुई थी तब उसने मेरी टी शर्ट खींचकर अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया था। उसने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया था। तीसरी खिलाडी ने कहा ,” मुझे फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया। मुझे जबरन अपनी तरफ खिंचा। मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लिए रिश्वत की पेशकश की। इसी तरह अन्य फ़हलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं।