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जोधपुर हाई कोर्ट से आसाराम को नहीं मिली जमानत,इलाज के नाम पर की थी अपील

आसाराम ने अपने इलाज के लिए जोधपुर हाईकोर्ट से 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आसाराम ने कोरोना के इलाज के नाम पर बेल की अपील की थी।

आसाराम ने अपने इलाज के लिए जोधपुर हाईकोर्ट से 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आसाराम ने कोरोना के इलाज के नाम पर बेल की अपील की थी।

जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को अदालत ने बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, उनको फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। आसाराम का कोरोनावायरस का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने अपने इलाज के नाम पर कोर्ट से 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। हालांकि उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद मामले का हवाला देते हुए आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जा सकती। आसाराम नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं। वह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं।

आसाराम ने अपने इलाज के लिए हाईकोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। आसाराम अपना इलाज आगे भी जारी रखना चाहते हैं । इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एम्स से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए थे।

आपको बता दें, इससे पहले भी सुनवाई में आसाराम के वकील ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा था कि वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और वह अपना इलाज आयुर्वेद पद्धति और दूसरी अन्य पद्धतियों से करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन आज भी उन्हें कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिल सकी।

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