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कुलभूषण जाधव मामला: भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान को किया धराशायी

फ़रवरी 18, 2019 | by

Kulbhushan Jadhav Case: India slams Pakistan in International Court of Justice

आज संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में ,कुलभूषण जाधव केस की चार दिवसीय जनसुनवाई शुरू हुई।

भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा अपने नागरिक कुलभूषण जाधव के मुकदमें की सुनवाई को निराशाजनक और विफल बताया।

अंतराष्ट्रीय अदालत में इस केस को गैरकानूनी घोषित करने का अनुरोध किया।

भारत की याचिका के रूप में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने 48 वर्षीय जाधव के मामले में चार दिन की सार्वजनिक सुनवाई शुरू की, जिसे जासूसी के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने सुनवाई के पहले दिन के दौरान, दो व्यापक मुद्दों पर अपना मामला आधारित किया -कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस न देना और वियना समझौते का उलंघन।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे

भारत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए कोई “विश्वसनीय साक्ष्य” नहीं दिया गया था।

साल्वे ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान प्रचार उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान बिना किसी देरी के कौंसुलर एक्सेस देने के लिए बाध्य था।”

साल्वे ने कहा, “पाकिस्तान ने स्वीकारोक्ति दस्तावेज का इस्तेमाल प्रचार के रूप में किया। पाकिस्तान ने वियना सम्मेलन का अनादर किया है।” सुनवाई के दौरान, साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की।

हरीश साल्वे कहते हैं, “अप्रैल 2016 में और जाधव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मई 2016 में, जाधव से पूछताछ की गई और भारत ने मई, जून और जुलाई में कौंसुलर एक्सेस के लिए रिमाइंडर भेजे।”

“भारत ने पाकिस्तान को कांसुलर एक्सेस के लिए याद दिलाया – 13 रिमाइंडर भेजे गए – लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ,” उन्होंने कहा। “पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ आरोपों का खुलासा करने के लिए शर्मिंदा किया,” साल्वे ने कहा।

कांसुलर एक्सेस की सुविधा

“पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं दी। “वियना कन्वेंशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो विदेशी नागरिकों के लिए कांसुलर एक्सेस की सुविधा सुनिश्चित करता है जिन्हें विदेशी परीक्षण में ट्रायल पर रखा गया हो। “वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि एक देश को अपने नागरिकों की हिरासत के बारे में सूचित किया जाना चाहिए लेकिन पाकिस्तान ने भारत को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया।”साल्वे ने आईसीजे में कहा।

वियना कन्वेंशन

हरीश साल्वे ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत पाकिस्तान के दायित्वों का एक गंभीर उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को मौत की सजा सुनाए जाने से पहले संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच का कोई विवरण नहीं भेजा।”

हरीश साल्वे ने अंतराष्ट्रीय अदालत में कहा कि जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अपने मुकदमे के दौरान कोई वकील नियुक्त नहीं किया था। गंभीर आरोपों को उचित प्रक्रिया के लिए सख्त पालन की आवश्यकता है, उन्होंने जोर देते हुए कहा।

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