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कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से किया इंकार

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इंकार कर दिया है। एक दावे में पाकिस्तान ने जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस देने की बात कही है।

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इंकार कर दिया है। एक दावे में पाकिस्तान ने जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस देने की बात कही है।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ,पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 17 जून को रिव्यु पेटिशन दाखिल करने के लिए कहा था ,जिसके लिए जाधव ने मना कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ,पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग पत्र लिखकर बताया है कि उसने दूसरा काउंसलर एक्सेस देने का प्रस्ताव रखा था।

आपको बता दें ,कुलभूषण जाधव को साल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ भारत सरकार ने ICJ का दरवाजा खटखटाया था। जहां जाधव और भारत के पक्ष में फैसला आया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव का केस जाने माने वकील हरीश साल्वे ने लड़ा था।

ICJ ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा करने और उन्हें काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया था। अंतराष्ट्रीय कोर्ट ने अपने 42 पेज के आदेश में कहा था कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है।

गौरतलब है ,साल 2019 में पाकिस्तान ने जाधव मामले में किसी भी तरह के समझौते से इंकार कर दिया था। कहा था कि जाधव केस में ICJ के फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुसार कदम उठाया जाएगा।

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