लोक सभा चुनाव दोबारा बैलट पेपर से करवाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC ने किया इंकार
जून 14, 2019 | by
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा ईवीएम द्वारा हुए लोक सभा चुनावों को रद्द करने और बैलट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा लोक सभा चुनावों को रद्द करने और दोबारा बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग से जुड़ी एक याचिका को तुरंत सुनने से इंकार कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी के बेंच ने याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा को रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए कहा है को लिस्ट कराने के लिए कहा।
गुरूवार को अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वो ईवीएम के जरिए चुनाव करवाए। शर्मा ने अपनी दलील में जनप्रतिनिधि अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल बैलट पेपर के जरिए ही चुनाव करा सकता है।
Supreme Court refuses to hear urgently a matter filed by lawyer, Manohar Sharma, seeking its direction to conduct fresh Lok Sabha polls by using ballot papers.
— ANI (@ANI) June 14, 2019
याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने कहा है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए दोबारा बैलट पेपर लाना जरूरी है।
आपको बता दें ,पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा ,”केवल दो फ़ीसदी ईवीएम वैरिफाइड हैं जबकि 98 फ़ीसदी ईवीएम वैरिफाइड नहीं हैं।” मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार ईवीएम से मिला जनादेश लोगों का जनादेश नहीं है।उन्होंने कहा ,लाखों ईवीएम मशीनें गायब हैं। ममता के अनुसार जिन मशीनों का लोक सभा चुनावों में इस्तेमाल किया गया वो निष्पक्ष मतदान के लिए प्रोग्राम नहीं की गई थी बल्कि एक खास पार्टी के लिए की गई थी।
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