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MS Dhoni को SC से झटका, पूर्व IPS की सजा पर लगाई रोक

MS Dhoni SC: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS Dhoni को सुप्रीम कोर्ट से मैच फिक्सिंग मामले से जुड़े एक केस में झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने पूर्व IPS की सजा पर रोक लगा दी है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने मैच फिक्सिंग के एक केस की जांच से संबंधित कुछ सामग्री के प्रकाशन के बाद माही द्वारा दायर सिविल केस पर अपना आदेश पारित किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी जी.सपंत कुमार को बड़ी राहत दी है। एमएस धोनी द्वारा दायर की गई याचिका पर मद्रास हाई ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

सर्वोच्च अदालत के जस्टिस उज्जवल भुइंया और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी.संपत कुमार की याचिका पर सजा पर रोक का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर धोनी को नोटिस जारी किया है।

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने मैच फिक्सिंग के एक मामले में जांच से संबंधित कुछ सामग्री के पब्लिकेशन के बाद धोनी द्वारा दायर सिविल मुकदमें और अवमानना याचिका पर आदेश पारित किया था। हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर महीने में माही द्वारा दायर अवमानना याचिका पर पूर्व आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई थी।

MS Dhoni SC: आईपीएल सट्टेबाजी मामला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले की खिलाफ अपील करने के लिए कुमार को 30 दिन का समय दिया था। एमएस धोनी ने शुरू में आईपीएल सट्टेबाजी के मामले में उनके खिलाफ आरोप लगाने पर वर्ष 2014 में तमिलनाडु पुलिस के CID विभाग के पुलिस  अधिकारी जी.संपत कुमार और एक न्यूज़ टीवी चैनल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया था।

IPS अधिकारी जी.संपत कुमार

पुलिस अधिकारी जी.संपत कुमार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिसमे यह दावा किया गया था कि शीर्ष अधिकारी ने हाई कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आईपीएस अधिकारी ने साल 2013 में आईपीएल मैच फिक्सिंग मामले में साल 2013 में जांच की थी और बाद में उन्हें जांच से हटा दिया गया था। उनपर रिश्वत लेने के आरोप के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई थी।

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