अब कागजात न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, शर्ते लागु

Challans: पुरे देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। जिसके बाद वाहन चालकों में हाहाकार मचा हुआ है।

हर रोज कहीं से ऑटो ड्राइवर का 45 हजार ,कहीं से ट्रक ड्राइवर का 2 लाख से भी ज्यादा का चालान और कहीं से चालान के डर से मोटरसाइकिल के जलाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन सरकार ने नए व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है।

अब कागजात न होने पर भी नहीं कटेगा Challans

नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद लोगों की यह शिकायत आ रही है कि जब वह अपनी आरसी ,लाइसेंस , इंश्योरेंस ‘पीयूसी डिजिलॉकर’ या एम परिवहन ऐप में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस वाले उसको वैध नहीं मानते। पुलिस उनका जबरन challans कर देती है।

राज्य की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी

हाल ही में केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और राज्य की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत वाहन चालक अपनी आरसी ,लाइसेंस , इंश्योरेंस आदि की जानकारी मोबाइल या डिजिलॉकर’ या एम परिवहन ऐप में दिखा दे तो उसको वैध माना जाए और उसका चालान न किया जाए।

जारी एडवाइजरी के अनुसार ,अगर वाहन चालक के पास मोबाइल नहीं है या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण वह प्रत्यक्ष या डिजिटल रूप में अपने कागज पुलिस को नहीं दिखा पा रहा है तो भी पुलिस उसका चालान न करे बल्कि एम परिवहन ऐप या पुलिस के पास मौजूद ई-चालान ऐप में उस व्यक्ति की डिटेल देखकर खुद वेरीफाई करे और व्यक्ति का चालान न करे।

अगर आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया तो आपका चालान होना सुनिश्चित है। जैसे की आपने ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है या रेड लाइट को जंप किया है ,इस सूरत में आपका चालान होगा।

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