ICJ के आदेश के बाद पाकिस्तान देगा कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस
सितम्बर 2, 2019 | by pillar
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कांसुलर एक्सेस देगा। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में हुई थी केस की सुनवाई। आईसीजे ने फांसी की सजा पर पाकिस्तान को अपने फैसले की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा था।
आज 2 सितंबर को Pakistan की जेल में बंद भारतीय नागरिक Kulbhushan Jadhav को पाकिस्तान कांसुलर एक्सेस देगा। पाकिस्तान के ‘विदेश मंत्रालय’ ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारत की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। आपकी बता दें, पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा ‘कुलभूषण जाधव’ को साल 2017 में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को पहली बार कांसुलर एक्सेस देगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने कहा कि 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को वियना समझौते के तहत आईसीजे और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।
Pakistan Ministry of Foreign Affairs: Consular access to Kulbhushan Jadhav will be provided tomorrow, in line with Vienna Convention on Consular relations, International Court of Justice (ICJ) judgement & the laws of Pakistan. pic.twitter.com/W0B15wGKbe
— ANI (@ANI) September 1, 2019
आपको बता दें , अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव के मामले में हाल ही में फैसला सुनाया था। इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। भारत के हक में फैसला सुनाते हुए आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था। आईसीजे के फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया था ,लेकिन आईसीजे ने उसे ख़ारिज कर दिया था।
नीदरलैंड के ‘द हेग’ के पीस पैलेस में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आईसीजे ने पाकिस्तान को
को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर फिर से समीक्षा करने के लिए कहा था।
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