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भारतीय रेलवे में सफर करते समय ये गलतियां करने पर हो सकती है 3 साल की जेल

रेल में यात्रा करते समय अगर यात्री के पास बताई गई यह चीजें पाई जाती है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है।

रेल में यात्रा करते समय अगर यात्री के पास बताई गई यह चीजें पाई जाती है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है।

देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस आग की घटना के बाद लिया फैसला

पिछले दिनों गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई थी। यह आग ट्रेन के पार्सल कोच में लगी थी। इसके अलावा भी रेलों में आग की घटनाएं काफी देखी गई हैं। इन सब घटनाओं को मद्देनजर  रखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए अधिसूचना जारी किया है। रेलवे ने इस बारे में एक ट्वीट कर बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चले और ना ही किसी को ले जाने दें। यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किया जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है।

ज्वलनशील पथार्थ मना

भारतीय रेलवे के एक ट्वीट के अनुसार,” ट्रेन के डिब्बे में सूखी घास , केरोसिन, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तु को साथ लेकर यात्रा ना करने की हिदायत दी है। इंडियन रेलवे की तरफ से यह बात यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कहीं गई है। ताकि रेल में सफर करने वाले सभी यात्रियों सुरक्षित रहें ।

वेस्ट सेंट्रल रेलवे के एक ट्वीट के अनुसार,” ट्रेन में यात्रा के दौरान जल सिंज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल पठाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि सामग्री में लेकर ना चले और ना ही किसी को ले जाने दे। यह एक दंडनीय अपराध है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह दंडनीय अपराध है ।यह गलतियां करते हुए पकड़े जाने पर यात्री को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं।

इसके अलावा रेलवे ने एक और अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार अगर कोई भी यात्रा के दौरान स्मोकिंग करता पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। उसे जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है । रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना  अपराध है। परिसर में स्मोकिंग करने वाले यात्रियों को 200 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

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