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दीप सिद्धू को पंजाब में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार

अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व समर्थक रहे दीप सिद्धू के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और महामारी रोग अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व समर्थक रहे दीप सिद्धू के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और महामारी रोग अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

नेता और अभिनेता दीप सिद्धू के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनपर केस दर्ज किया गया है। 1 दिन पहले दीप सिद्धू ने पंजाब के जैतों गांव में किसान आंदोलन के लिए बैठकें की थी। फरीदकोट पुलिस ने थाना जैतों में सिद्धू के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है। पंजाब पुलिस के अनुसार सिद्धू की तरफ से जैतो के गुरुद्वारा सोहाना साहिब में बैठक की गई। जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जिसमें दीप सिद्धू समेत अन्य लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

दीप सिद्धू ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल और जिला मजिस्ट्रेट की दायित्वों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा गांव मत्ता में उनके साथ तीन चार गाड़ियों का काफिला था। जिसमें लगभग 15 व्यक्ति सवार थे और यहां पर कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर पंजाब पुलिस ने दीप सिद्धू के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने समेत महामारी रोकथाम कानून व आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दीप सिद्धू को आईपीसी की धारा 188, 269 और महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है ।

बता दें दीप सिद्धू 26 जनवरी को हुई हिंसा में मुख्य आरोपी था। सिद्दू सहित किसान आंदोलन से जुड़े कई लोगों ने दिल्ली के लाल किला में धार्मिक झंडा फहराया था। जिसके बाद वह पुलिस के रडार पर आ गया था। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है ।

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