RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जुड़े नियमों में किया बदलाव, जानें फायदे और नुकसान

नए नियम गिफ्ट और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे

16 मार्च से पहले एक बार ट्रांजेक्शन जरूरी

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होने वाले लेन-देन को अधिक आसान और सुरक्षित करने लिए दोनों कार्ड के लिए नियम जारी किए हैं।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड को और सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। हालांकि इन नए जहां आपको कुछ फायदे मिलेंगे वहीँ कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे।भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को इश्यू /रिइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने 15 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नए नियम प्रीपेड ,गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।

आरबीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि डेबिट-क्रेडिट कार्ड फिर से जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और ‘पॉइंट ऑफ़ सेल’ टर्मिनल पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार अब ग्राहक इन कार्ड को केवल एटीएम और पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल पर ही इस्तेमाल कर सकेंगे।

अगर ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो इन सेवाओं को चालू करना होगा। पुराने नियम के तहत ये सेवाएं स्वयं आती थी लेकिन अब ये ग्राहक की रिक्वेस्ट पर शुरू होंगी। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको विदेश ऑनलाइन सेवा लेनी है तो इसके लिए आपको यह सुविधा अलग से लेनी होगी।

जिन लोगों के पास अभी कार्ड हैं ,वे अपने जोखिम पर घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेन-देन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं।

ऐसे रखें सुविधा जारी 

अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड है और आपने अभी तक कोई घरेलू या अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो ये सेवाएं आज 16 मार्च से अपने आप बंद हो जाएंगी। यानी इस सुविधा जारी रखने के लिए 16 पहले कोई एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाना जरूरी है।

नए नियम के तहत उपभोक्ता अपने कार्ड को किसी भी समय ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ लिमिट को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। आज से ये सुविधा 24X7 मिलेगी। जिसके लिए मोबाइल ऐप ,इंटरनेट बैंकिंग,एटीएम और आईवीआर का सहारा लिया जा सकता है।

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