आज बुधवार से हरियाणा में कोरोना सेस के साथ शराब की बिक्री शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में आज से वाइन शॉप खुली रहेंगी। खोलने और बंद करने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगा।
बढ़ी कीमतें
हरियाणा सरकार ने शराब की सेल पर 2 रुपए से 50 रुपए तक का कोरोना सेस लगाने का फैसला लेते हुए शर्तों और नियमों के साथ दुकानें खोलने का निर्देश दिया है। जिसके बाद अब प्रदेश में शराब महंगी मिलेगी।
आबकारी नीति में संशोधन
सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल को बैठक में साल 2020-21 की आबकारी नीति में कुछ संशोधन किए गए हैं। इस मीटिंग में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आबकारी नीति में संशोधन करना जरूरी हो गया था।
लागू दरें
देसी शराब के एक पव्वे पर 5 रुपए उप-कर ,भारत में बनी अंग्रेजी शराब के एक पव्वे पर 20 रुपए ,इम्पोर्टेड शराब के एक हाफ पर 50 रुपए सेस लगाया गया है। स्ट्रांग बियर पर 5 रुपए और अन्य पर 2 रुपए उप-कर लगाया गया है। ये भी पढ़ें : लॉकडाउन में कहां-कहां खुलेंगी शराब की दुकाने, जानें नियम और शर्तें
नियम
- शराब की बिक्री सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी।
- रिटेल लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों अनुसार ही संचालित होंगे।
- कन्टेनमेंट जोन में शराब की दुकाने नहीं खुलेंगी।
- लाइसेंस धारकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामाजिक दूरी वाले नियमों को सुनिश्चित करना होगा।
- शराब की दुकान के काउंटर पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
- शराब विक्रेता के साथ ग्राहकों को भी फेसमास्क पहनना होगा।
- लाइसेंस धारकों को समुचित साफ सफाई के साथ-साथ सेल्स काउंटर पर सेनेटाइजर उपलब्ध कराने होंगे।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने सोमवार के दिन शराब की बिक्री पर 70 फ़ीसदी कोरोना सेस लगाने का एलान किया था। ये भी पढ़ें : दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लाइन में खड़े लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहा है ये शख्स
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