समझौता ब्लास्ट केस के सभी अभियुक्त बरी
समझौता ब्लास्ट केस मामले में पंचकूला की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने स्वामी असीमानंद सहित चारों अभियुक्तों को किया बरी।
इस केस में असीमानंद के अलावा कमल चौहान ,लोकेश शर्मा और राजिंदर चौधरी अभियुक्त थे। मामले में कुल आठ अभियुक्त थे। जिनमें से तीन को भगौड़ा घोषित किया जा चूका है और एक की मौत हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूतों को पेश करने के अभाव में अदालत ने सभी अभियुक्तों को आज रिहा कर दिया।
भारत और पाकिस्तान के बीच हफ्ते में दो दिन चलने वाली ट्रेन संख्य 4001 समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को दो धमाके हुए थे। इस हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी।
हादसा पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। बम धमाके के कारण ट्रेन में आग लग गई थी। जिसमें 68 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे।
19 फरवरी 2007 को स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने मामले को दर्ज किया। 29 जुलाई 2010 को ये मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया।
Samjhauta Blast Case: Visuals of Aseemanand from Panchkula Court. He and three others were acquitted by Court. #Haryana pic.twitter.com/chjsCm28IS
— ANI (@ANI) March 20, 2019